ऐसा हुआ तो बिजली बोर्ड अधिकारियों को देना प्रतिदिन 1000 हजार रूपए जुर्माना

Tuesday, Nov 30, 2021 - 11:43 AM (IST)

शिमला : राज्य विद्युत नियामक आयोग हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को सुविधा देनेके लिए अब नए प्रावधान करने जा रहा है। आयोग के इस प्रावधान के अनुसार एक महीने में बिजली कनेक्शन नहीं देने वाले अधिकारियों पर प्रतिदिन एक हजार रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। इन प्रावधान के लागू हो जाने के बाद बिजली बोर्ड औपचारिकताओं में उलझाकर उपभोक्ताओं को परेशान नहीं कर सकेगा। तीन दिसंबर को नियामक आयोग कार्यालय में इस मामले को लेकर जन सुनवाई रखी गई है। प्रदेश में बिजली बोर्ड प्रबंधन ने नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। उपभोक्ताओं को सभी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने पड़ रहे हैं। 

दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं होने से उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कड़ाई बरतने का फैसला लिया है। इसके लिए आयोग की ओर से नया कनेक्शन देने के लिए समय अवधि को तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीन दिसंबर को होने वाली जन सुनवाई के बाद कनेक्शन देने के लिए समय सीमा तय की जाएगी। इस समय के भीतर कनेक्शन नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जुर्माना राशि भी जन सुनवाई के बाद तय होगी। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जन सुनवाई के लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। तीन दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीके शर्मा ने कहा कि लोगों को बोर्ड की दया पर नहीं छोड़ सकते। नियमों को तय करने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तीन दिसंबर को जन सुनवाई रखी गई है। इस दौरान नए नियम तय किए जाएंगे। अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया जाएगा। 
 

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prashant sharma