अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बनाया तो प्राइवेट स्कूलों पर इस एक्ट के तहत दर्ज होगा मामला

Thursday, Apr 09, 2020 - 10:45 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): प्राइवेट स्कूलों ने यदि अभिभावकों पर फीस और अन्य स्कूल फंड को लेकर दबाव बनाया तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ पैनडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्राइवेट स्कूल यदि अभिभावकों पर फीस और अन्य फंड जमा करवाने का दबाव बनाते हैं तो ऐसे में अभिभावक इसकी शिकायत सरकार या शिक्षा विभाग को कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ऐसे स्कूलों के खिलाफ पैनडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। इस एक्ट के तहत स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है।

शिक्षा विभाग को मिल रही शिकायतें

उन्होंने बताया कि सभी प्राइवेट स्कूलों को इस दौरान 30 अप्रैल तक फीस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि स्कूल इन आदेशों की पालना नहीं करते हैं तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग को इस दौरान प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

अगले आदेशों तक फीस लेने पर रोक

प्रदेश सरकार ने अगले आदेशों तक प्राइवेट स्कूलों से फीस और अन्य फंड लेने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन या लैटर जारी कर अभिभावकों से फीस जमा करवाने पर दबाव नहीं बना सकते हैं। इस दौरान विभाग ने अगले आदेशों तक प्राइवेट स्कूलों से फीस लेने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अब अभिभावक 30 अप्रैल तक फीस जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

Vijay