करसोग में अवैध रूप से लाए सेब के 5 हजार पौधे उद्यान विभाग ने किए नष्ट

Wednesday, Feb 07, 2024 - 07:16 PM (IST)

करसोग (धर्मवीर गौतम): बाहरी राज्य से अवैध रूप से करसोग लाए गए सेब के लगभग 5 हजार पौधों को उद्यान विभाग करसोग की टीम द्वारा विभाग के चुराग स्थित कार्यालय में नियमानुसार आग में जलाकर नष्ट किया गया। विभाग द्वारा यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश फल पौध पंजीकरण व विनियमन अधिनियम-2015 की धारा 17 की उपधारा 2 के अन्तर्गत की गई।

जम्मू-कश्मीर से गाड़ी में लाए जा रहे थे पौधे
विभाग के करसोग स्थित विषय विशेषज्ञ उद्यान डाॅ. जगदीश वर्मा ने बताया कि सेब के ये पौधे करसोग क्षेत्र के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जम्मू-कश्मीर से गाड़ी में करसोग लाए जा रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 29 जनवरी को इन पौधों को पकड़ा था। इस कार्रवाई को विभाग द्वारा गठित टीम की अगुवाई में फल पौधशाला पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पूर्ण किया गया, जिसमें डाॅ. मोनिका शर्मा, डाॅ. नारायण ठाकुर व जूनियर टैक्नीशियन जगदीश शामिल थे। डाॅ. जगदीश वर्मा ने बताया कि इस तरह के कारोबार में यदि कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर ऐसे कारोबारी को 50 हजार रुपए तक जुर्माना व एक वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध फल पौधों के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। 

बाहरी राज्यों से फल पौधों की खरीद के लिए ये आवश्यक
विषय विशेषज्ञ उद्यान डाॅ. जगदीश वर्मा ने बताया कि बाहरी राज्यों से फल पौधों की खरीद के लिए नर्सरी का लाइसैंस, पौधों का बिल, हिमाचल प्रदेश सरकार की पौधे लाने की परमिशन के अतिरिक्त जिस राज्य से फल पौधों की खरीद की जा रही है, उस राज्य के उद्यान विभाग से फल पौधे बीमारी रहित होने का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
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Content Writer

Vijay