अब हिमाचल के इस क्षेत्र में बिना लाइसेंस धूम्रपान सामग्री बेची तो खैर नहीं! होगी सख़्त कार्रवाई
punjabkesari.in Saturday, Nov 15, 2025 - 04:56 PM (IST)
दियोटसिद्ध, (रजत): दियोटसिद्ध पुलिस चौकी के अधीन पढ़ने वाली 10 पंचायतों सहित बाबा बालकनाथ मंदिर के एरिया व इसके इर्द-गिर्द दियोटसिद्ध पुलिस चौकी प्रभारी प्रकाश ठाकुर, हवलदार महेंद्र सिंह व उनकी टीम द्वारा चैकिंग अभियान चलाया गया।
इस अवसर पर चौकी प्रभारी ने बताया कि एस.पी. भगत सिंह ठाकुर के निर्देशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों के 200 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की धूम्रपान इत्यादि सामग्री नहीं बिक सकती है व खुली सिगरेट बेचना भी बिल्कुल बंद है।
वहीं दुकानदार को बंद डिब्बी वाली सिगरेट बेचने के लिए भी लाइसैंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसी के मद्देनजर 10 पंचायतों के अलावा बाबा बालकनाथ मंदिर के एरिया में पड़ने वाले सभी बाजारों के दुकानदारों को इस बारे में सूचित किया गया।
इस चैकिंग अभियान के दौरान दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे बिना लाइसैंस के इस प्रकार की सामग्री न बेचें व अगर कोई भी दुकानदार बिना लाइसैंस के इस प्रकार की सामग्री बेचता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

