COVID-19 : हिमाचल रैड जोन से बाहर, 2 सप्ताह तक बढ़ेगा लॉकडाऊन

Friday, May 01, 2020 - 11:30 PM (IST)

शिमला/सोलन (ब्यूरो): केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भी 3 से 17 मई तक 2 सप्ताह के लिए लॉकडाऊन की अवधि बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए जारी गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए प्रदेश में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में इस बारे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की तरफ से तैयार एग्जिट प्लान पर चर्चा होगी, जिसको आधार बनाकर कोरोना संकट से बाहर निकलने का प्रयास किया जाएगा।

प्रदेश के 6 जिले ऑरैंज और 6 जिले को ग्रीन जोन में शामिल

वहीं हिमाचल का कोई भी जिला अब भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रैड जोन में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में सभी राज्यों के रैड, ऑरैंज व ग्रीन जोन में शामिल जिलों की सूची जारी की है। इसमें हिमाचल के 6 जिलों को ऑरैंज और 6 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। ऑरैंज जोन में कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर व चम्बा जिला हैं जबकि ग्रीन जोन में शिमला, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिला शामिल हैं। डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि जो जिले ऑरैंज जोन में हैं, यदि उनमें 21 दिन तक कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो वे भी ग्रीन जोन में आ जाएंगे।

प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की तर्ज पर चलेगा विशेष अभियान

मंत्रिमंडल की शनिवार को होने वाली बैठक से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन को लेकर उच्च अधिकारियों के अलावा जिलों के डीसी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों की चिकित्सा जांच के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की तर्ज पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आए हैं, की सूचना को एकत्रित करने के निर्देश दिए भी दिए हैं।

अब तुरंत बनेंगे पास, सुबह 7 से सायं 7 बजे के बीच चलेंगे वाहन

प्रदेश सरकार की तरफ से शुक्रवार को नई एप भी तैयार की गई है, जिसके आधार पर तुरंत पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। पास बनाने के लिए प्रदेश के अंदर और बाहर जाने संबंधी विवरण देने के अलावा अन्य तरह का रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा के अनुसार प्रदेश में अब सुबह 7 से सायं 7 बजे के बीच ही वाहनों को आवाजाही होगी यानि रात्रि के समय वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

Vijay