विस्थापितों से जबरदस्ती गृह कर वसूलने पर कोर्ट ने लगाई रोक

Tuesday, Apr 30, 2019 - 12:17 PM (IST)

बिलासपुर : सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति की बैठक बिलासपुर में समिति के महामंत्री जयकुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक समिति के महामंत्री जय कुमार ने कहा कि बिलासपुर नगर के भाखड़ा विस्थापितों से गृह कर वसूलने के विषय में हाईकोर्ट ने नगर परिषद द्वारा विस्थापितों से बिलासपुर नगर में गृह कर वसूलने के लिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव आदि डालने पर बड़ी राहत देते हुए रोक लगा दी है। बैठक में सर्वसम्मति से जहां इस राहत के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया गया है वहीं न्यायालय पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए समिति ने कहा कि प्रथम बार विस्थापितों को यह आश्वासन मिला है कि विभिन्न सरकारों द्वारा अब तक उनसे पुनर्वास संबंधी किए जा रहे अन्यायों को समाप्त करते हुए न्यायालय उन्हें न्याय उपलब्ध करवाएगा।

समिति के महामंत्री जय कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पिछले दिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मान्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता और चंद्र भूषण बरोवालिया पर आधारित दो सदस्यीय खंड पीठ ने विस्थापितों द्वारा उन्हें पुनर्वास संबंधी न्याय दिलाने की याचिका पर प्राथमिक सुनवाई में उपरोक्त आदेश पारित किया जबकि सरकारी पक्ष को 25 जुलाई, 2019 को इस केस की सुनवाई के लिए उपस्थित होकर भाखड़ा विस्थापितों की ओर से न्यायालय में दी गई याचिका का विस्तार से उत्तर देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस सुनवाई के समय भाखड़ा विस्थापितों की ओर से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजीव जीवन और उनके सहयोगी अजीत शर्मा उपस्थित थे जबकि सरकारी पक्ष की ओर से सरकार के एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अश्विनी शर्मा और सहायक एडवोकेट जनरल मनोज बग्गा उपस्थित थे।

अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अश्विनी शर्मा ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधीश बिलासपुर, एस.डी.एम. बिलासपुर और हिमाचल सरकार के नगर विकास सचिव की ओर से 25 जुलाई, 2019 को अगली सुनवाई का नोटिस प्राप्त किया जबकि न्यायालय ने छठे प्रतिवादी बिलासपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर केस की सुनवाई की इस तिथि का नोटिस भेजने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि भाखड़ा विस्थापितों की ओर से बिलासपुर नगर की सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने सरकार से बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी उनकी पुनर्वास संबंधी समस्याओं की ओर कोई भी ध्यान न दिए जाने के कारण हाईकोर्ट में न्याय पाने के लिए याचिका पेश की है जिसकी प्राथमिक सुनवाई पर हाईकोर्ट ने विस्थापितों को तुरंत प्रभाव से यह राहत दी है।
 

kirti