हिमाचल सरकार ने बदल डाले क्वारंटाइन के नियम, जानने के लिए पढ़ें खबर

Sunday, Jun 14, 2020 - 09:55 PM (IST)

शिमला (देवेंद्र): हिमाचल प्रदेश आने वाले प्रवासी मजदूरों को सीधा कृषि, बागवानी, ठेकेदार और परियोजनाओं के कार्यस्थलों पर भेजा जाएगा। इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। कार्यस्थलों पर इन्हें क्वारंटाइन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए काम आरंभ करने की इजाजत मिलेगी। राज्य आपदा प्रबंधन की कार्यकारी समिति ने राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटाइन संबंधित नियमों में संशोधन करके नए मानक तय कर दिए हैं। इससे राज्य में तुरंत श्रम शक्ति की कमी दूर करने में मदद मिलेगी लेकिन निकट भविष्य में इससे कोरोना मामलों में इजाफा हो सकता है।

अधिकारियों को दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के सभी विभागों व संगठनों, जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षक, राज्य के कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारी, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, व्यापारी, कच्ची सामग्री, सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटाइन से छूट दी गई है।

वैध सहायक दस्तावेज व परमिट ई-पास के साथ आने वालों को क्वारंटाइन से छूट

वैध सहायक दस्तावेज व परमिट ई-पास के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वाले तथा देश में अधिक कोविड-19 मामलों वाले स्थानों व कंटेनमैंट जोन से न आने वाले व्यक्ति जो व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, परियोजनाएं सेवा के उद्देश्य, कमीशन एजैंटों व आढ़तियों को भी क्वारंटाइन से छूट दी गई है। किसी गैर-सरकारी संगठन या धार्मिक संस्था का प्रबंधन, प्रभारी या मुखिया जिसकी राज्य में शाखाएं हैं और अपने कार्य के संबंध में या आधिकारिक बैठक में भाग लेने के लिए 48 घंटे से कम समयावधि के लिए प्रदेश में आता है और आम लोगों के संपर्क में नहीं आता, किसी भी तरह की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रदेश में क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी।

इन्हें संस्थागत तो इन्हें किया जाएगा होम क्वारंटाइन

कोविड-19 से अधिक संक्रमित शहरों से आने वाले व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। केवल असाधारण मामलों जैसे विपत्तिजनक स्थिति, गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी से पीड़ित, 65 वर्ष से अधिक आयु का गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे वाले माता-पिता को संस्थागत क्वारंटाइन के स्थान पर 14 दिन के होम क्वारंटाइन की स्वीकृति दी जाएगी लेकिन इसकी इजाजत वैध कारण की सूरत में ही जिला दंडाधिकारी देंगे।

Vijay