हिमाचल में टैक्सी ऑप्रेटरों का सालाना रोड टैक्स बढ़ा, टैक्सी ऑप्रेटर भड़के

Thursday, Nov 02, 2023 - 06:14 PM (IST)

ऑप्रेटरों ने परिवहन निदेशक व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री को लिखे पत्र, टैक्स को वापस लेने की मांग 
शिमला (राजेश):
प्रदेश सरकार ने जहां बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाले टैक्सी, मैक्सी व बसों के स्पैशल टैक्स में कटौती कर राहत प्रदान की है, वहीं परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश के टैक्सी-मैक्सी ऑप्रेटरों का सालाना कॉन्ट्रैक्ट कैरिज रजिस्टर्ड रोड टैक्स बढ़ा दिया है। टैक्स बढऩे के बाद के बाद ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उपमुख्यमंत्री व परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर यह टैक्स वापस लेने की मांग की है। अधिसूचना के तहत परिवहन विभाग ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिक्शा पर प्रति वर्ष 2000, 5 सीटर से कम 8000 सालाना, 10 सीट से कम व 5 से ज्यादा पर 2000 प्रति सीट सालाना, 20 सीट से कम 10 से ज्यादा 3000 पर सीट सालाना और 23 सीटों या इससे अधिक सीट पर 5000 प्रति सीट सालाना तय किया है। ऑप्रेटरों का कहना है कि यह टैक्स बहुत अधिक है जबकि पहले आल्टो कार यानी 4+1 यानी 5 सीट से कम वाहन का सालाना टैक्स 1350 रुपए होता था। इसके अतिरिक्त 7+1 सीट वाली गाड़ी का 4800 होता था। वहीं 9+1 वाली गाड़ी का 6700 और अब ये 18000 रुपए बन रहा है। वहीं 12+1 वाली गाड़ी का पहले 9000 रुपए सालाना टैक्स होता था। वहीं अब यह 27000 रुपए टैक्स बन रहा है।

गाड़ी नहीं प्रति सीट पर टैक्स लगा रही सरकार
कमेटी के चैयरमैन राजेंद्र ठाकुर और अध्यक्ष मकरध्वज शर्मा और महासचिव संदीप कंवर का कहना है कि टैक्सी कारोबार पहले से ही मंदा चल रहा है और सरकार ने सालाना टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार इस बढ़ाए हुए टैक्स को तुरंत वापस ले। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार यह टैक्स वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में प्रदेश पूरे प्रदेश के टैक्सी ऑप्रेटर्ज आंदोलन कर सकते हैं। रोड टैक्स में यह सालाना बढ़ौतरी बहुत अधिक है। सरकार अब गाड़ी नहीं बल्कि प्रति सीट पर टैक्स लगा रही जोकि सरासर गलत है। 

अन्य वाहनों पर अब से होगा स्पैशल रोड टैक्स
विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत हिमाचल और बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर स्टेज कैरिज पर स्पैशल रोड टैक्स ऑर्डिनरी सर्विस में 10 पैसे पर सीट पर किलोमीटर सालाना, एक्सप्रैस नाइट सर्विस में 13 पैसे पर सीट पर किलोमीटर, सैमी डीलक्स सर्विस में 15 पैसे पर सीट प्रति किलोमीटर, डीलक्स सर्विस में 20 पैसे पर सीट पर किलोमीटर व एयर कंडीशन्ड सर्विस में 35 पैसे पर सीट प्रति किलोमीटर होगा। 

हिमाचल में पंजीकृत गुड्स कैरिज वाहन पर होगा ये टैक्स
इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संशोधित प्रदेश में पंजीकृत गुड्स कैरिज (मालवाहक) में अब मल्टी एक्सल 120 क्विंटल से अधिक 15000 सालाना, हैवी गुड्स व्हीकल 120 क्विंटल तक 10000, 15000, लाइट गुड्स व्हीकल 10 से 20 क्विंटल 5000, लाइट गुड्स व्हीकल 10 क्विंटल तक 3000 और नॉन एग्रीकल्चर ऑनर वाले ट्रैक्टर का टैक्स 3000 रुपए सालाना होगा। इसके अतिरिक्त नैशनल परमिट के तहत न आने वाले गुड्स कैरिज वाहन में मल्टी एक्सल 120 क्विंटल से अधिक 30000 सालाना, हैवी गुड्स व्हीकल 120 क्विंटल तक 20000, मीडियम गुड्स व्हीकल 20 से 30 क्विंटल 12000, लाइट गुड्स व्हीकल 10 से 20 क्विंटल 8 हजार, लाइट गुड्स व्हीकल 10 क्विंटल तक 6000 रुपए सालाना, नॉन एग्रीकल्चर ऑनर वाले ट्रैक्टर का टैक्स 6000 रुपए सालाना होगा। 
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Content Writer

Vijay