धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली, सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश

Tuesday, Oct 22, 2019 - 10:53 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट में धोखाधड़ी के आरोपी अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 1 नवम्बर तक टल गई। न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने मन्हास को जांच अधिकारी के साथ जाकर उसे अपनी वह बैंक स्टेटमैंट देने को कहा जिसके आधार पर आरोपी का कहना है कि उसने सारी देय राशि का भुगतान कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 17 अक्तूबर को मिली अंतरिम जमानत अवधि 1 नवम्बर तक बढ़ाते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के साथ-साथ पूरा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश भी दिए।

अमिल मन्हास को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश

कोर्ट ने अमिल मन्हास को भी अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए। जांच अधिकारी को आरोपी से सुबह 10 से 5 बजे के बीच ही पूछताछ कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मन्हास पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 471 और 34 व इन्फॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत 5 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Vijay