हाईकोर्ट ने दिए आदेश, चयनित प्रार्थी डाॅक्टरों को 2 सप्ताह के भीतर जारी करें नियुक्ति पत्र

Saturday, Nov 26, 2022 - 09:28 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 दिसम्बर, 2021 को आयोजित वॉक इन इंटरव्यू के तहत चयनित प्रार्थी डाॅक्टरों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार बिना किसी ठोस कारण के पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से इंकार भी नहीं कर सकती। मामले के अनुसार 29 नवम्बर, 2021 को स्वास्थ्य विभाग ने काॅन्ट्रैक्ट आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 81 डाॅक्टरों के पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रार्थी डाॅक्टरों समेत कुल 450 डाॅक्टरों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। साक्षात्कार के बाद 76 डाॅक्टरों की मैरिट लिस्ट तैयार की गई। प्रार्थियों के नाम भी उस लिस्ट में शामिल थे परंतु विभाग ने 1 फरवरी, 2022 को केवल 43 डाॅक्टरों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए। प्रार्थियों का नम्बर 43 डाॅक्टरों के बाद था इसलिए उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। सरकार का कहना था कि विभाग में 114 डाॅक्टर सरप्लस हैं। कोर्ट ने पाया कि विभाग और मेडिकल काॅलेजों में डाॅक्टरों का कैडर अलग-अलग है। 

स्वास्थ्य मंत्री ने भी विधानसभा में 81 डाॅक्टरों के पद रिक्त होने की बात करते हुए शीघ्र ही इन्हें भरने की बात की थी। इसलिए डाॅक्टरों के सरप्लस होने की बात गलत पाई गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 500 डाक्टरों के पद भरे जाएंगे। 11 अप्रैल, 2022 को 114 डाॅक्टरों के पद स्वीकृत किए गए जबकि 30 सितम्बर, 2022 को 300 डाॅक्टरों के पद सृजित किए गए। प्रार्थियों का आरोप था कि सरकार का यह कहना गलत है कि 81 पदों के खिलाफ केवल 43 पद ही भरे जाने थे। क्योंकि 21 जुलाई, 2022 को 2 वर्षों के लिए 106 अस्थायी डाॅक्टरों की भर्तियां की गईं। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए सरकार को आदेश दिए कि 2 सप्ताह के भीतर प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें और 30 दिसम्बर को अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखे।

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Content Writer

Vijay