हाईकोर्ट ने 16 चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने पर लगाई रोक

Saturday, Feb 01, 2020 - 11:58 AM (IST)

शिमला : जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी में 16 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट की अवकाश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने पदम सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बाबत अंतरिम आदेश पारित किए हैं। जिला एवं सत्र अदालत मंडी के न्यायाधीश द्वारा 5 नवम्बर, 2019 को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 16 रिक्त व संभावित पदों को स्थायी तथा अस्थायी तौर पर भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए सैंकड़ों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इन पदों को भरने के लिए 23 दिसम्बर, 2019 से 13 जनवरी, 2020 तक साक्षात्कार लिए गए थे। 20 जनवरी, 2020 को इन पदों के लिए गए साक्षात्कार का परिणाम घोषित किया गया।

प्रार्थी की ओर से याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि इन पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को पारदॢशता पूर्ण व कानूनी तरीके से अमल में नहीं लाया गया है। प्रार्थियों के अनुसार उपरोक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया है क्योंकि जिन लोगों का चयन कमेटी ने किया है, उनके रिश्तेदार प्रदेश की विभिन्न अदालतों में विभिन्न पदों पर आसीन हंै और उनके रसूख व प्रभाव के चलते उनके रिश्तेदारों को नौकरी प्रदान की गई है। प्राॢथयों के अनुसार क्योंकि चयन प्रक्रिया के दौरान चयन कमेटी की ओर से कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, इस कारण 20 जनवरी को जारी चयन सूची को रद्द किया जाए। इन पदों को भरने के लिए पुन: चयन प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। मामले पर सुनवाई 16 मार्च के लिए निर्धारित की गई है।

kirti