जानिए हाईकोर्ट ने मंडी के इस शख्स को क्यों सुनाई 6 माह कारावास की सजा

Friday, Mar 26, 2021 - 10:45 PM (IST)

शिमला (मनोहर): अदालती आदेशों की अवमानना करने पर हाईकोर्ट ने मंडी निवासी ललित कुमार को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने रेखा देवी और अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए उक्त सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा है कि दोषी ललित कुमार ने जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवमानना की है और साथ ही अदालत में दर्ज करवाए गए बयानों से भी मनाही की है। मामले के अनुसार दोषी को आदेश दिए गए थे कि वह वर्ष 2014 से 2018 तक के प्रार्थी की प्रॉपर्टी के यूज एंड ऑक्यूपेशन चार्ज हाईकोर्ट के समक्ष 31.12.2018 तक जमा करवाए।

अदालत ने दोषी को आदेश दिए थे कि वह इसके बाद 10,000 रुपए की किस्त के हिसाब से प्रॉपर्टी के यूज एंड ऑक्यूपेशन चाॢजज हाईकोर्ट के समक्ष जमा करवाता रहे लेकिन दोषी ने एक भी रुपया अदालत के समक्ष जमा नहीं करवाया। यही नहीं, दोषी ने अदालत के समक्ष माना कि वह 10,000 रुपए जमा करवाता रहेगा लेकिन फिर भी उसने पैसे जमा नहीं करवाए। दोषी द्वारा अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए 6 माह के कारावास की सजा के आदेश पारित किए और अदालत से ही सीधे जेल भेज दिया।

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Vijay