HC ने SDM सोलन का वेतन रोकने के दिए आदेश
punjabkesari.in Thursday, Jul 05, 2018 - 09:38 AM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणु-ढली फोरलेन सड़क निर्माण मामले में एक भूमि मालिक को मुआवजा राशि न देने पर एस.डी.एम. सोलन के वेतन अदायगी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने कसौली निवासी दिव्या द्वारा जनहित याचिका में दायर आवेदन पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए।
मामले के अनुसार सोलन-शिमला-ढली फोरलेन सड़क के निर्माण के दौरान प्रार्थी का 4 मंजिला मकान नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अधिगृहीत किया था, परंतु बिना मुआवजा दिए यह मकान गिरा दिया। 30 अप्रैल, 2018 को हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि प्रार्थी को उसके मकान व जमीन का उपयुक्त मुआवजा दिया जाए। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में जिलाधीश सोलन के वेतन निकासी पर रोक लगाने के आदेश पारित भी किए गए थे।
जिलाधीश सोलन ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि दिसम्बर, 2016 को एस.डी.एम. सोलन ने प्रार्थी के मुआवजे की राशि को गलती से किसी अन्य के खाते में डाल दिया था। तहसीलदार रिकवरी सोलन ने गलती से दूसरों के खाते में डाली गई मुआवजा राशि 1,18,81,840 में से 88 लाख 66084 रुपए की राशि रिकवरी कर दी है, जबकि शेष राशि 30,06,773 रुपए जो रेखा रानी, दीपक, नीलम बाला, संतोष रानी व विजय रानी के खाते में चले गए थे, अभी रिकवर करने बाकी हैं। कोर्ट ने तहसीलदार रिकवरी सोलन को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वह शेष मुआवजा राशि शीघ्र रिकवर करें। मामले पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी।