हाईकोर्ट ने राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को भेजा नोटिस, जानिए क्या है वजह

Tuesday, Oct 01, 2019 - 11:05 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रीनिवास रामजूजन स्टूडैंट डिजिटल योजना के तहत 10वीं व 12वीं कक्षाओं के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए खरीदे जा रहे लैपटॉप में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर मामले में राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नोटिस जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विनय शर्मा द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात 21 नवम्बर तक सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए। प्रार्थी ने 9700 लैपटॉप खरीदने को लेकर जारी टैंडर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 9700 लैपटॉप खरीदने का टैंडर एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। यह टैंडर अनुचित, अविवेकपूर्ण, मनमाने व गैर-कानूनी तरीके से दिए गए हैं। प्रार्थी का कहना है कि यह टैंडर लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बिड को नजरअंदाज कर दिए गए। पिछली बार स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को देने के लिए करीब 17.16 करोड़ रुपए में 10,000 लैपटॉप खरीदे गए थे। इस बार 23.20 करोड़ में 9700 लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं। प्रार्थी ने मौजूदा टैंडर रद्द करने की गुहार लगाई है। मामले पर सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।

Vijay