कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ पर HC का नोटिस

Thursday, Apr 11, 2019 - 11:09 AM (IST)

शिमला (मनोहर): कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर ऊना के दो आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस किया है। साथ ही उनसे पूछा है कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिए अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डित किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्राधिकृत किया है कि वह इस प्रकरण के लिए संबंधित दंडाधिकारी के समक्ष दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दाखिल करें। मामले के अनुसार दोनों अपीलकर्ताओं ने जिला न्यायाधीश ऊना द्वारा पारित 23 दिसम्बर, 2015 के निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। साथ ही इस अपील को दायर करने के लिए देरी माफी का आवेदन भी दायर किया था। 

आवेदन में लिखा गया था कि इस अपील को दायर करने के लिए 166 दिन की देरी हुई, जिसे माफ किया जाए और अपील को स्वीकार किया जाए। आवेदन में दिए तथ्यों के अनुसार जिला न्यायाधीश ऊना द्वारा 23 दिसम्बर 2015 को निर्णय सुनाया गया था और अपीलार्थी ने 26 दिसम्बर,2015 को निर्णय की सत्यापित कॉपी के लिए आवेदन किया था और जिला अदालत ऊना की कॉपिंग एजैंसी ने 5 नवम्बर, 2016 को निर्णय की कॉपी सत्यापित की और 7 नवम्बर 2016 को प्रार्थी को सत्यापित कॉपी सौंपी गई इसलिए अपील को दायर करने में 166 दिन की देरी हुई है, जिसे माफ किया जाए। हाईकोर्ट ने आवेदन की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात प्रतिवादी को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया।

प्रतिवादी ने अपने जवाब में कहा कि अपीलार्थी द्वारा अदालत के समक्ष झूठा शपथ पत्र दायर किया है और जिला अदालत के निर्णय को चुनौती दिए जाने के मकसद से अदालत के रिकॉर्ड के साथ टैम्परिंग कर 05.01. 2016 का 05.11. 2016 और 07.01.2016 का 07.11. 2016 किया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला न्यायाधीश ऊना से रिपोर्ट तलब की। जिला न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिला अदालत द्वारा 23 दिसंबर 2015 को सुनाए गए निर्णय के लिए अपीलार्थी और प्रतिवादी दोनों ने 26 दिसम्बर 2015 को आवेदन किया था और कॉपिंग एजैंसी ने इसे 5 जनवरी 2016 को सत्यापित किया और 7 जनवरी 2016 को अपीलार्थी और प्रतिवादी को सौंपी गई। हाईकोर्ट ने इस प्रतिवेदन को खारिज करते हुए दोनों अपीलार्थियों के खिलाफ 7 मई 2019 के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है।




 

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