सरकार ने जारी की SOP, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या होगा बंद

Thursday, May 06, 2021 - 12:31 AM (IST)

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार की तरफ से बुधवार देर रात एसओपी को जारी कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इसी तरह जिला प्रशासन की अनुमति से विवाह एवं सामाजिक समारोह आयोजित हो सकेंगे, जिसमें 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

शराब के ठेके रहेंगे बंद

कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे। प्रदेश में शैक्षणिक व खेल गतिविधियों के अतिरिक्त सिनेमा, स्विमिंग पूल, थिएटर, मॉल, शॉपिंग काम्पलैक्स व ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। पैट्रोल पंप, गैस एजैंसियां व मिट्टी तेल के डिपो खुले रहेंगे। दवा की दुकानें, पशु अस्पताल, डिस्पैंसरी, क्लीनिक, दवा की दुकानें, बैंक, एटीएम, इंश्योरैंस कंपनी एवं वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे।

राज्य से बाहर जाने के लिए ई-पास जरूरी

राज्य के बाहर आवाजाही के लिए ई-पास की आवश्यकता रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां, प्रोजैक्टों का काम और ठेकेदार के पास श्रमिक काम कर सकेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर डीसी की तरफ से अलग से एसओपी को जारी किया जाएगा। इसी तरह राज्य में पहले से लगी बंदिशें जारी रहेंगी।

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Vijay