सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों के अनुसार स्वीकारने चाहिए निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे : राज्यपाल

Thursday, Mar 28, 2024 - 06:32 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों (कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश) के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर एवं आशीष शर्मा के इस्तीफों को स्वीकार करना चाहिए। इन निर्णयों में कहा गया है कि यदि कोई विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पास व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस्तीफा देता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह बात राज्यपाल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इन 3 निर्दलीय विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विधानसभा सचिव को गत 22 मार्च को इस्तीफा दिया था। उसके बाद तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर इस्तीफे की प्रतियां सौंपी और उनसे (राज्यपाल) से भी मिले। निर्दलीय विधायकों ने उनसे आग्रह किया कि मैं इस मामले में हस्तक्षेप करूं लेकिन राजभवन ऐसा नहीं कर सकता। भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी एक पत्र उनको सौंपा गया था, जिसमें आशंका जताई गई थी कि सरकार नियमों के खिलाफ कार्य करेगी। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों ने भी उनको इस्तीफों की प्रतियां सौंपीं। उसके बाद मैंने एक पोस्टमैन की तरह दोनों पत्रों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए निर्णयों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को आगे भेजा।

विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में नहीं किया हस्तक्षेप
राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष को अपने क्षेत्राधिकार में नियमों की परिधि में रहकर कार्य करने का अधिकार है। ऐसे में यदि प्रभावित पक्ष को लगता है कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मिला जवाब, सांझा नहीं कर सकता कटैंट
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मैं दोनों पक्षों (राजभवन और विधानसभा) के बीच हुए पत्राचार के कटैंट सांझा नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारे बीच पत्राचार हुआ है, जिसका विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जवाब दिया गया है। मैं इसका जवाब देने के लिए उनको साधुवाद देता हूं।
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Content Writer

Vijay