हिमाचल में गांधी जयंती से शुरू होगा बैन, इतने रुपए किलो के हिसाब से प्लास्टिक खरीदेगी सरकार

Tuesday, Oct 01, 2019 - 11:02 PM (IST)

शिमला: हिमाचल में आज के बाद प्लास्टिक कटलरी इस्तेमाल करने पर अधिकतम 25 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। गांधी जयंती पर सरकार ने प्लास्टिक से बने चम्मच, फोक, कटोरी, स्ट्रा, फूड सर्विंग स्पून व चाकू सहित अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी मकसद से पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मंगलवार को बाय-बैक ऑफ नॉन रिसाइकेबल एंड सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिसी भी अधिसूचित कर ली है। इसके अनुसार सरकार 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक वेस्ट, सभी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक तथा प्लास्टिक बैग खरीदेगी। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) में इसके लिए खरीद केंद्र खोले गए है जबकि ग्रामीण इलाकों में पंचायतों को प्लास्टिक खरीदने का जिम्मा सौंपा गया है।

प्लास्टिक कचरे की खरीद में इन्हें करना होगा सहयोग

प्लास्टिक कचरे की खरीद में पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीमैंट कंपनी को सहयोग करना होगा। पॉलिसी में सभी विभागों की अलग-अलग जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। हिमाचल में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत बुधवार को गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमाचल में प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बनी एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का प्रयोग न करने की प्रदेशवासियों से अपील करेंगे।

ये प्लास्टिक नहीं खरीदेगी सरकार

फर्नीचर, किचन वीयर, खिलौने व इलैक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होने वाले भारी प्लास्टिक को सरकार नहीं खरीदेगी। इसी तरह बोटल, मैडीसन प्लास्टिक, बाल्टी, मग, बायोमैडीकल वेस्ट, मैडीकल रैपर, फार्मा टैबलेट रैपर, प्लास्टिक क्रॉकरी, जार, टिफिन व प्लास्टिक फर्नीचर को सरकार नहीं लेगी।

यह प्लास्टिक खरीदेगी सरकार

ब्रेड, केक, बिस्किट, कूकिज, नमकीन, चिप्स रेपर, कैंडीज, मेट्रिसीज, क्लाथ, चीज पफ, आइस क्रीम, कैंडीज, नूडल, सरलेक, चीनी के रेपर सहित दूध, तेल, शैंपू, हैंड वाश, दही, मक्खन व जूस इत्यादि के पैकिंग प्लास्टिक को सरकार खरीदेगी।

Vijay