खुशखबरी! 10वीं पास युवाओं को सरकारी राशन डिपो खोलने का सुनहरा मौका, 5 दिसम्बर से पहले करें आवेदन
punjabkesari.in Saturday, Nov 15, 2025 - 01:24 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला शिमला के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 14 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दुकानों के आबंटन के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 5 दिसम्बर निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति केवल विभाग की आधिकारिक वैबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम (डाक या व्यक्तिगत रूप से) से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इन स्थानों पर खुलेंगी नई दुकानें
जिला प्रशासन ने उन 14 स्थानों की सूची जारी कर दी है, जहां ये दुकानें आबंटित की जानी हैं। सूची के तहत विकास खंड चौपाल की ग्राम पंचायत झिकनीपुल के गांव रावतन, ग्राम पंचायत चांजु चौपाल के कराई वार्ड नंबर-3 और ग्राम पंचायत झीना के झीना वार्ड नंबर-3, विकास खंड रामपुर की ग्राम पंचायत शिंगला के उमरी वार्ड नंबर-3, विकास खंड कोटखाई की ग्राम पंचायत बाघी के स्थान बाघी, शिमला शहर के वार्ड नंबर-16 जाखू में और वार्ड नंबर-34 कनलोग, शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत नेरी के गांव सांगटी, विकास खंड जुब्बल की ग्राम पंचायत गिलटाड़ी के स्थान गिलटाड़ी और ग्राम पंचायत झगटान के स्थान झगटान, विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा के देवीधार वार्ड नंबर-2 और ग्राम पंचायत कवार के कवार वार्ड नंबर-7, विकास खंड रामपुर की ग्राम पंचायत दरकाली के स्थान दरकाली तथा विकास खंड ठियोग की ग्राम पंचायत धर्मपुर के स्थान धर्मपुर में दुकानें आबंटित की जानी हैं।
आवेदन के लिए पात्रता और शर्तें
आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है व आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रति, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के विधायक, सांसद व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए न होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आबंटन के लिए मैरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

