नलवाड़ी मेले पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की पैनी नजर, खाद्य पदार्थ बेचने वालों को लाइसैंस अनिवार्य

punjabkesari.in Friday, Mar 19, 2021 - 07:46 PM (IST)

बिलासपुर (मुकेश): राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर फूड एंड सेफ्टी विभाग कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विभाग के सहायक आयुक्त महेश कश्यप दुकानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभी दुकानदारों को कई कड़े आदेश भी जारी किए, साथ ही एक दिन के भीतर सभी दुकानदारों को लाइसैंस बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर कल किसी भी दुकानदार के पास लाइसैंस नहीं होता है तो मौके पर ही अब चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले में छोटे से बड़े खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को लाइसैंस बनाना अनिवार्य किया गया है। डीसी की ओर से सख्तआदेश जारी किए गए हैं कि लाइसैंस से पहले मेडिकल होना अनिवार्य है, ऐसे में दुकानदारों को जानकारी दी गई कि सबसे पहले जिला अस्पताल में जाकर मेडिकल बनवाएं व उसके बाद विभाग द्वारा लाइसैंस प्रदान किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि मेले में अगर कोई दुकानदार खाद्य पदार्थों में मिलावट करता पाया जाता है तो मौके पर ही उक्त पदार्थों को फिंकवाया भी जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई सामान संदिग्ध पाया जाता है तो मौके पर ही सैंपल भी लिए जाएंगे। खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ मेले में दुकानदारों को कुकिंग ऑयल के बारे में भी बताया गया कि वह अब कुकिंग ऑयल को बेच भी सकते हैं। विभाग उसे 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदेगा। इस मौके पर फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर बिलासपुर खगेंद्र सिंह, सुरेश कुमार लिपिक व प्यारे लाल मौजूद रहे।
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Content Writer

Vijay

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