Bilaspur: स्वारघाट में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर फ्लाइंग स्क्वायड की दुकानाें में दबिश, नियमों की अनदेखी पर कटे चालान

punjabkesari.in Wednesday, Nov 26, 2025 - 03:54 PM (IST)

स्वारघाट (रोहित): नगर पंचायत स्वारघाट में बुधवार को प्रशासन ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया। बीएमओ श्री नयनादेवी जी डॉ. अलोक सिंगला, तहसीलदार संजीव प्रभाकर और खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी खगेंद्र सिंह के नेतृत्व में खंड स्तरीय फ्लाइंग स्क्वायड ने स्वारघाट के अप्पर और लोअर बाजार में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत लाेगाें के चालान भी काटे गए।

निरीक्षण के दौरान टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट किया कि अब तंबाकू या उससे बने उत्पाद बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए दुकानदारों को एमसी या ग्राम पंचायत कुटैहला के प्रधान से प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दुकानदार को फॉर्म नंबर-1 भरना होगा और साथ में एक शपथ पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र की फीस 500 रुपए होगी और इसकी वैधता 3 साल तक रहेगी। यदि कोई दुकानदार बिना वैध पंजीकरण के तंबाकू उत्पाद बेचता पाया गया, तो उसे धारा 4 और 5 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। इसमें 3 महीने तक की कैद और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर ने बताया कि खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना भी अपराध की श्रेणी में आता है। टीम ने जानकारी दी कि कोटपा अधिनियम की धारा 3 या धारा 5 के उल्लंघन पर पहली बार में 10 हजार रुपए और दूसरी बार या उसके बाद के अपराध के लिए 50 हजार रुपए के जुर्माने का दंड होगा।

इस निरीक्षण अभियान में स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर, थाना स्वारघाट के पुलिस कांस्टेबल रोहित शर्मा और हनी कुमार भी मौजूद रहे। टीम ने दुकानदारों और आम जनता को कोटपा अधिनियम और पीईसीए के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया और तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की।


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Vijay

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