हमीरपुर में उड़न दस्ते का औचक निरीक्षण, पट्टा और लदरौर में किए 13 चालान; खुली सिगरेट बेचने वालों पर कसा शिकंजा

punjabkesari.in Sunday, Jun 07, 2026 - 02:29 PM (IST)

Hamirpur News : जिला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट, 2003 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए गठित जिला स्तरीय उड़न दस्ते ने शनिवार को भी कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

दुकानदारों से की गई ये अपील

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि पट्टा एवं लदरौर क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट, 2003 की धारा 4 के तहत 7 चालान और धारा 6 के तहत 6 चालान किए गए। इस उड़न दस्ते में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा औषधि निरीक्षक मोनिका शर्मा और पुलिस के चिट्टा मुक्त अभियान की टीम भी शामिल रही। डॉ. अजय अत्री ने दुकानदारों से अपील की है कि वे तंबाकू बेचने का लाइसेंस बनाकर ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री करें। अगर उन्होंने अभी तक यह लाइसेंस नहीं बनवाया है तो इसे अतिशीघ्र बनवा लें। लाइसेंसधारक दुकानदार अपने लाइसेंस को दुकान की सामने वाली दीवार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें तथा खुली सिगरेट की बिक्री न करें।

'अपना लाइसेंस अतिशीघ्र संबंधित विभाग में जमा करवाएं'

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि खुली सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाने पर दुकानदार को पांच हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है और दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों ने स्कूल के समीप 100 गज की दूरी के भीतर तम्बाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस ले रखा है, वे अपना लाइसेंस अतिशीघ्र संबंधित विभाग में जमा करवाएं।  

प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें  
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News