Court के आदेशों पर ज्वाइंट डायरैक्टर रैंक के अधिकारी पर FIR दर्ज, पढ़ें क्या है मामला

Sunday, Jun 09, 2019 - 11:04 PM (IST)

शिमला: धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेशों पर एक ज्वाइंट डायरैक्टर रैंक के अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। यह अधिकारी राज्य को-ऑप्रेटिव सोसायटीज में कार्यरत है। अधिकारी पर फर्जी डी.ए. बनाने और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले जब इस अधिकारी का धर्मशाला से शिमला के लिए तबादला हुआ था तो अधिकारी ने उस दौरान तबादला होने पर सरकारी बस का टी.ए. क्लेम किया जबकि अधिकारी ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया था जबकि तबादला होने के बाद वह सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस बारे में बिलासपुर के हरि राम ने शिमला के एक कोर्ट में शिकायत दी थी, जिसके तहत कोर्ट के आदेशों पर शिमला पुलिस को थाना छोटा शिमला के तहत मामला दर्ज करना पड़ा। अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

अधिकारी गलत तरीके से क्लेम किया दैनिक भत्ता

बताया जा रहा है कि अधिकारी ने दैनिक भत्ता भी गलत तरीके से क्लेम किया। अधिकारी पर यह भी आरोप है कि उसने धर्मशाला से ट्रांसफर होने पर वहां से अपना घरेलू सामान शिमला लाने के लिए अपने अधीन की एक सोसायटी के ट्रक को कम किराए पर शिमला लाया। अधिकारी ने जितना किराया इस ट्रक को दिया। उससे दोगुना इसके डीजल पर ही खर्च हो गया। पुलिस ने मामले को लेकर छानबीन शुरू कर दी है। जल्द ही पुलिस अब सारा रिकार्ड खंगाल सकती है। पुलिस की मामले को लेकर कार्रवाई जारी है।

क्या बोले डी.एस.पी. हैडक्वार्टर शिमला

डी.एस.पी. हैडक्वार्टर शिमला प्रमोद शुक्ला ने बताया कि यह मामला पुलिस के ध्यान में आया है। कोर्ट के आदेशों के बाद छोटा शिमला थाना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही कार्रवाई कर सच्चाई अमल में लाई जाएगी।

Vijay