HP Election : आबकारी विभाग ने 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों से पकड़ीं शराब की 19151 बोतलें

Thursday, Nov 10, 2022 - 09:15 PM (IST)

शिमला (राजेश): चुनावी दौर में प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जारी है। अवैध शराब की पकड़ में चलाए अभियान में और तेजी लाने के लिए विभाग के आयुक्त युनुस अब स्वयं फील्ड में उतर गए हैं। आयुक्त स्वयं नाकों में ड्यूटी देकर अवैध शराब की पकड़ कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी विभाग की टीम ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए वीरवार को 19151 शराब की बोतलें आबकारी नियम के अंतर्गत जब्त की हैं। अवैध शराब पर हुई कार्रवाई बारे विभाग के आयुक्त युनुस ने बताया कि विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत विभाग ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सभी गठित टीमें निरंतर अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। 

खारा के जंगलों में 48300 लीटर कच्ची शराब की नष्ट 
टास्क फोर्स ने पिछले 24 घंटों में जिला सिरमौर के पांवटा साहिब तहसील के खारा के जंगलों में छापेमारी करते हुए लगभग 48300 लीटर कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नष्ट किया। टास्क फोर्स ने शराब की 2 भट्ठियों एवं अन्य उपकरणों को नष्ट किया। इस संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है। युनुस ने बताया कि नूरपुर के पंजाब की सीमा से सटे इलाकों में राज्य आबकारी विभाग पंजाब आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस के सहयोग से रणनीति बना कर इंदौरा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कब्जे में लेकर नियमानुसार मौके पर नष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में भी टास्क फोर्स ने पंजाब के सीमावर्ती गांव मजारी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब की भट्ठियां एवं अन्य उपकरणों सहित लगभग 1600 बोतलें कच्ची शराब आबकारी अधिनियम के तहत नष्ट की गईं। 

3 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित 
आयुक्त ने बताया कि विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पूरे प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए निरंतर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 2 दिन किसी भी प्रकार की शराब के प्रेषण की अनुमति नहीं होगी। चुनाव के दिन सहित 2 दिन पहले से ड्राई डे होगा। 8 दिसम्बर को चुनाव परिणाम के दिन भी शराब की बिक्री एवं परिवहन पर रोक रहेगी। संदिग्ध और अन्य परिसरों की जांच की जाएगी। सीमावर्ती जिला प्रभारी निकटवर्ती राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

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Content Writer

Vijay