NOC की शर्त लगाकर बिजली के कनैक्शन नहीं दे रहा विद्युत बोर्ड

Wednesday, Jan 02, 2019 - 10:20 AM (IST)

शिमला (देवेंद्र हेटा): इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी कमीशन के आदेशों के बावजूद रा’य विद्युत बोर्ड लोगों को बिजली के नए अस्थायी कनैक्शन नहीं दे रहा है, जिस वजह से प्रदेशभर में लोग ‘दीये’ की रोशनी में रातें काटने को मजबूर हैं। विद्युत कनैक्शन के लिए लोग बिजली बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और बोर्ड अधिकारी एन.ओ.सी. की अनावश्यक शर्त लगाकर लोगों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रख रहे हैं। गौर रहे कि बिजली बोर्ड की रैगुलेटरी अथॉरिटी इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी कमीशन है लेकिन बोर्ड अधिकारी रैगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश मानने को तैयार नहीं हैं। रैगुलेटरी कमीशन ने पैरा 3.1 इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड 2009 के सब पैरा 3.1.2 में संशोधन किया है। 3 दिसम्बर, 2018 को इसे लेकर कमीशन ने अधिसूचना जारी कर एन.ओ.सी. के बगैर लोगों को अस्थायी विद्युत कनैक्शन देने के निर्देश दिए लेकिन इन आदेशों को लेकर बिजली बोर्ड कानूनी राय लेने का तर्क दे रहा है।

ध्यान रहे कि बिजली बोर्ड कमर्शियल संस्था है, ऐसे में बोर्ड जितने ज्यादा अस्थायी कनैक्शन लोगों को देगा, इससे बोर्ड को उतनी ही अधिक आय होगी। अस्थाई कनैक्शन पर विद्युत टैरिफ कमर्शियल है। प्रदेशभर में खासकर नए बन रहे सैकड़ों भवन मालिकों ने कनैक्शन को आवेदन कर रखा है। विद्युत एक्ट के मुताबिक इन्हें एक अस्थायी विद्युत कनैक्शन मकान का काम शुरू करते वक्त देना होता है और मकान बनने पर जितने यूनिट बनते हैं, उतने विद्युत कनैक्शन के लिए मालिक आवेदन कर सकता है लेकिन ये कनैक्शन कमर्शियल होंगे। एन.ओ.सी. की जरूरत डोमैस्टिक कनैक्शन के लिए होती है लेकिन बोर्ड अस्थाई कनैक्शन के लिए भी एन.ओ.सी. मांग रहा है। एक तरह केंद्र और रा’य सरकार प्रत्येक घर को बिजली कनैक्शन देने के दावे करती रही हैं। लेकिन दूसरी ओर इस तरह से लोगों को बिजली के कनैक्शन के लिए परेशान किया जा रहा है। 

बिना एन.ओ.सी. कनैक्शन देने के दिए आदेश

रैगुलेटरी कमीशन ने इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड में संशोधन करके बगैर एन.ओ.सी. के लोगों को विद्युत कनैक्शन देने के निर्देश दे दिए हैं। इसे लेकर बीते 3 दिसम्बर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। विद्युत एक्ट में टैंपरेरी कनैक्शन के लिए एन.ओ.सी. लेने का प्रावधान नहीं है।

 

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