न हों परेशान, हिमाचल में 30 जून तक वैध माने जाएंगे वाहनों से जुड़े दस्तावेज

Tuesday, Mar 31, 2020 - 10:51 PM (IST)

शिमला/नई दिल्ली (ब्यूरो): मोटर वाहन अधिनियम के तहत आने वाले सभी वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक वैध माने जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में जारी लॉकडाऊन को लेकर हिमाचल में 14 फ रवरी के बाद एक्सपायर हुए दस्तावेजों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राहत प्रदान की है। ये आदेश देश के सभी राज्यों में लागू किए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों की पासिंग, ड्राइविंग लाइसंैस, वाहन इंश्योरैंस, वाहनों की पासिंग व वाहनों के परमिट सहित अन्य दस्तावेज बनते हैं।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हजारों वाहन मालिक, टैक्सी चालक, ट्रक चालक व वाहन मालिक, बस मालिक व हजारों वाहन लाइसैंस धारक हैं, जिनकी वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च व आने वाले दिनों में समाप्त हो रही है, ऐसे में लॉकडाऊन के चलते वाहन मालिकों को किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए राहत दी है।

परिवहन निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि देश के सभी राज्यों सहित हिमाचल में भी इन आदेशों को लागू किया है, ऐसे में यदि किसी वाहन मालिक के मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत आने वाले दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी दस्तावेज 30 जून तक मान्य होंगे।

Vijay