दीवाली पर प्रतिबंधित समय में पटाखे जलाए तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

Monday, Oct 14, 2019 - 10:43 AM (IST)

शिमला (देवेंद्र): सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर दीवाली के दिन हिमाचल में भी दिनभर पटाखे जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति शाम 8 से पहले और रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे शख्स के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत एफ.आई.आर. भी दर्ज की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बीते साल के आदेशों की अनुपालना करते हुए पुलिस महानिदेशक, सभी डी.सी., एस.पी. और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.पी.सी.बी.) के विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों को दिनभर पटाखे न जलाने के कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करवाने को कह दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये आदेश अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम केंद्र सरकार मामले में दे रखे हैं ताकि पटाखों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। एच.पी.पी.सी.बी. ने पुलिस, शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्रदेशवासियों को रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने के लिए जागरूक करने को बोल दिया है। सभी स्कूलों के मुखियों को बच्चों को तय समय में ही पटाखे जलाने के लिए जागरूक करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं को भी निर्धारित समय में ही लोगों को पटाखे जलाने के लिए जागरूक करने को बोला गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अपने स्तर पर लोगों को विभिन्न माध्यमों से पटाखे न जलाने के लिए जागरूक करेगा। सरकार ने जिलाधीशों को भी लाइसैंस देने में एहतियात बरतने को कहा है। सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एच.पी.पी.सी.बी. ने दीवाली से 7 दिन पहले, दीवाली वाले दिन और उसके 7 दिन बाद प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर मापने के आदेश भी दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पटाखों के कारण कितना प्रदूषण होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिए हैं एहतियात बरतने के आदेश

देश में इस बार दीवाली का पर्व 27 अक्तूबर को मनाया जाएगा। इस बार हिमाचल में केवल 3 घंटे तक ही पटाखे जलाने की छूट रहेगी। आमतौर पर प्रदेश में दीवाली से 2 दिन पहले से लेकर दीवाली के एक दिन बाद तक पटाखे जलाए जाते हैं। इससे खासकर दीवाली वाली रात और दूसरे दिन एयर क्वालिटी बुरी तरह प्रभावित होती है। सांस व दमे के रोगियों को तो इस वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में तो एयर क्वालिटी बिगड़ने से यातायात तक रुक जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं।

Ekta