आरटीआई के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं : हाईकोर्ट

Friday, Aug 27, 2021 - 11:30 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि सूचना के अधिकार के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए इसे आरटीआई के तहत मांगने पर पंचायत सचिव को यह सूचना देनी होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र न देने से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए। कोर्ट ने निदेशक पंचायती राज को आदेश दिए हैं कि वह सूचना के अधिकार नियम के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी उपयुक्त आदेश जारी करें।

मामले के तहत रामपुर ब्लॉक में एक अधिवक्ता द्वारा पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया था परंतु पंचायत सचिव ने इस आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह सूचना के अधिकार के नियम के विपरीत है क्योंकि यह सूचना तीसरे व्यक्ति जुड़ी हुई है। कोर्ट ने इस मामले में अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज द्वारा कोर्ट में दायर तथ्यों को निरस्त करते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र मर चुके व्यक्ति से जुड़ा है इसलिए यह थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। इसलिए इसे जारी करना सूचना के अधिकार के अधीन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमैंट है।

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Vijay