ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CTI अनिवार्य

Monday, Jul 29, 2019 - 10:35 AM (IST)

शिमला (हेटा): प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंस्ट्रक्टर (प्रशिक्षक) बनने के लिए सी.टी.आई. (क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर) अनिवार्य कर दिया गया है। सी.टी.आई. के बगैर किसी भी आई.टी.आई. में इंस्ट्रक्टर नहीं रखे जाएंगे। इसे लेकर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.टी.) ने 26 जुलाई को पत्र संख्या एम.एस.डी. ई.-19/02/2018-सी.डी.(03) में सभी प्रदेशों के आयुक्त व निदेशक को इन आदेशों पर अमल करने को कहा है।  

हिमाचल की आई.टी.आई. में अब तक सी.टी.आई. के बगैर ही इंस्ट्रक्टर रखे जा रहे हैं। हालांकि डी.जी.टी. ने साल 2013 में भी सी.टी.आई. को इंस्ट्रक्टर रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन तकनीकी शिक्षा विभाग ने डी.जी.टी. के आदेशों की परवाह किए बगैर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व डिग्रीधारक को ही इंस्ट्रक्टर लगाता रहा है, जबकि अन्य प्रदेशों में सी.टी.आई. के बगैर इंस्ट्रक्टर नहीं लगाए जाते। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशों को सही ठहराते हुए इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सी.टी.आई. को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बताया है। कोर्ट के आदेशों पर डी.जी.टी. ने सभी राज्यों को सख्ती से इन आदेशों का पालन करने को कहा है।

डिप्लोमा-डिग्री के साथ सी.टी.आई. को नहीं मिली नौकरी

हिमाचल में सी.टी.आई. करने वालों की हमेशा अनदेखी की गई है। खासकर डिप्लोमा या डिग्री के साथ सी.टी.आई. डिग्रीधारक को कभी इंस्ट्रक्टर नहीं लगाया गया, जबकि प्रदेश में तकरीबन 100 युवाओं ने डिप्लोमा या डिग्री के साथ सी.टी.आई. कर रखी है। प्रदेश में अनदेखी के कारण नौकरी के लिए इन्हें बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। इसी तरह 300 से ज्यादा युवाओं ने आई.टी.आई. के साथ सी.टी.आई. की है। नौकरी के वक्त इन्हें भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। डी.जी.टी. के ताजा आदेशों के मुताबिक अब सी.टी.आई. की अनदेखी नहीं होगी।

कैसे होती है सी.टी.आई.?

सी.टी.आई. करने के लिए बी-टैक या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अनिवार्य है। इसके बाद सी.टी.आई. करना होता है। आई.टी.आई. में पढ़ाने के लिए सी.टी.आई. बी.एड. की तर्ज पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। इसके बगैर आई.टी.आई. में इंस्ट्रक्टर नहीं बना जा सकता है।

सी.टी.आई. धारकों ने की प्रशंसा

शिमला के सी.टी.आई. डिग्रीधारक अजय ठाकुर, हमीरपुर के अरुण कुमार, हमीरपुर के जोगेंद्र वर्मा, कसौली के सुनीलकुमार व नालागढ़ के दशमेश ने डी.जी.टी. के आदेशों की सराहना की है। उन्हें मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, सचिव तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा से जल्द आर.एंड पी. नियमों में संशोधन करने की गुहार लगाई है।

Ekta