नशे की खेप के साथ गिरफ्तार तस्कर को कोर्ट ने सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

Wednesday, Apr 20, 2022 - 06:56 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायधीश अनुजा सूद की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत राधेश्याम पुत्र नन्हा राम निबाशी बीरवडा तहसील निग्धू जिला करनाल हरियाणा को दोषी करार दिया तथा 5 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। पब्लिक प्राॅसीक्यूटर सुंदरनगर चानन सिंह ने बताया कि 5 फरवरी, 2010 को इंस्पैक्टर एवं एसएचओ जगदीश हंस पुलिस टीम के साथ दोपहर करीब साढ़े 12 बजे जब पुंघ सुंदरनगर में यातायात चैकिंग पर मौजूद थे तो पंजाब रोडवेज की एक बस (पीबी 12 एच-5706) मनाली की तरफ से आई जो चंडीगढ़ जा रही थी। 

पुलिस ने बस को चैकिंग के लिए रोका तथा जब पुलिस सीट नंबर 32-33 के पास पहुंची तो उस पर एक व्यक्ति राधेश्याम बैठा था जोकि पुलिस को देखकर घबरा गया। शक होने पर पुलिस ने तलाशी ली तो पाया की उसने अपनी दोनों टांगों में घुटनों के नीचे कपड़े से 5 पैकेट बांध रखे थे। पुलिस ने जब इन पैकेट्स को चैक किया तो इनमे 1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। इसके बाद मुकद्दमा पुलिस थाना सुंदरनगर में दर्ज हुआ था। मुकद्दमे की तफ्तीश इंस्पैक्टर जगदीश चंद्र हंस ने अमल में लाई थी तथा आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह अदालत में पेश किए गए। अदालत ने अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद राधेश्याम को दोषी पाया तथा ये सजा सुनाई। 

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Content Writer

Vijay