स्कूल से घर लौट रही बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Friday, Jul 08, 2022 - 11:19 PM (IST)

सोलन (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट सोलन की विशेष अदालत) डाॅ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर उसे 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2013 में पुलिस थाना नालागढ़ में दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार 8 मार्च, 2013 को 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 10 वर्षीय पीड़िता स्कूल से जब वापस घर पहुंची तो रो रही थी और काफी सहमी हुई थी। पीड़िता की मां व उसकी चाची ने उससे पूछा तो उसने बताया कि जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में गांव टापियां करसौली, नालागढ़ निवासी जगदेव सिंह ने उसे घास का बंडल उठाने में सहायता करने के लिए बुलाया। जैसे ही वह उसके पास गई तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। 

परिजनों ने तुरंत मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना नालागढ़ में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चालान पेश किया और 18 गवाहों के बयान के बाद शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जगदेव सिंह को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी स्पैशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुनील दत्त वासुदेवा ने की।

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Content Writer

Vijay

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