नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को काेर्ट ने सुनाई इतने साल की कठोर सजा

punjabkesari.in Tuesday, Jul 20, 2021 - 11:00 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज): कांगड़ा जिले के ज्वाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। स्पैशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला कृष्ण कुमार ने यह फैसला सुनाया है।

मामले की पैरवी करने वाले स्पैशल सरकारी वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला श्रीराम देव चौधरी ने बताया कि 9वीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़िता 19 जून, 2017 को भारी बारिश के कारण अपने स्कूल नहीं गई थी। वह अपनी बहन के साथ जंगल में पशु चराने क्षेत्र के समीपवर्ती खड्ड के जंगल में चली गई, वहां गुरमीत उर्फ गोल्डी भी बकरियां चराने पहुंचा था। इस दौरान गुरमीत ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

इसके बाद पीड़िता ने ज्वाली पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 22 गवाह पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने गुरमीत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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Vijay

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