नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

Thursday, May 30, 2019 - 11:04 PM (IST)

रामपुर बुशहर: जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी युवक सुमीत शर्मा पुत्र केशवानंद शर्मा गांव सनारसा डाकघर करतोट तहसील रामपुर जिला शिमला का निवासी है। आरोपी युवक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप था। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी सुरेश हेटा ने दी है।

आरोपी ने नाबालिग लड़की को दी थी जान से मारने की धमकी

उन्होंने बताया कि युवक ने नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे पीड़ित लड़की काफी परेशान थी। इस दौरान नाबालिग लड़की के पेट में दर्द हुआ। इसके बाद परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में ही परिजनों को उसके गर्भवती होने की सूचना मिली। इसके बाद परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की सूचना पुलिस को दी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह मामला झाखड़ी थाने में वर्ष 2017 को दर्ज हुआ था।

Vijay