चम्बा के चरस आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 1.20 लाख रुपए जुर्माना

Tuesday, Jan 16, 2024 - 04:31 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो इस स्थिति में उसे 14 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए।

जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 1-9-2022 को पुलिस ने पुंघ में फोरलेन पर नाका लगाया हुआ और इसी दौरान शाम करीब सवा 6 बजे सुंदरनगर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी आ रही थी। पुलिस को देख चालक गाड़ी को बैक करने लगा और जब पुलिस ने गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी अजय कुमार पुत्र अमरो निवासी गांव सद्रोथा व जिला चम्बा के खिलाफ मामला दर्ज किया तथा जांच पूरी होने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी को उक्त सजा सुनाई।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
 

Content Writer

Vijay