Cheque Bounce के दोषी को 6 माह की कैद, भरना पड़ेगा लाखों का हर्जाना

Thursday, Jan 17, 2019 - 07:21 PM (IST)

सुंदरनगर (नितेश): जिला न्यायालय मंडी में विचाराधीन एक चैक बाऊंस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 मंडी अमरदीप सिंह की अदालत ने चैक बाऊंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को 6 माह के साधारण कारावास के साथ शिकायतकर्ता को 9 लाख 10 हजार रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता अतुल मित्तल पार्टनर मैसर्ज कुलदीप चंद एंड संज, सौलीखड्ड जिला मंडी ने अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा के माध्यम से दोषी हेमराज गुप्ता पुत्र बनारसी दास, प्रोप मैसर्ज बनारसी दास एंड संज निवासी गांव व डाकघर बग्गी, तहसील सदर, जिला मंडी के खिलाफ चैक बाऊंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।

5-5 लाख रुपए के 2 चेक हुए थे बाऊंस

अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा व नरेंद्र कुुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता से पैट्रोलियम उत्पाद उधार लिए थे और इस खरीद को लेकर दोषी द्वारा शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए का भुगतान करना था। राशि के भुगतान के लिए दोषी ने शिकायतकर्ता को 5-5 लाख रुपए के 2 चेक दिए थे जोखि खाते में पैसे न होने की वजह से बाऊंस हो गए थे। वहीं दोषी ने न्यायालय में केस दायर होने से पहले शिकायतकर्ता को  एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केस के दौरान दोषी अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान शिकायतकर्ता को करने में असफल रहा। इस पर अदालत ने उसे दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
 

Vijay