चरस के साथ गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Tuesday, Sep 27, 2022 - 08:53 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश जिला मंडी की अदालत ने चरस रखने के आरोप में दोष साबित होने पर मंगलवार को 2 आरोपियों को 3 वर्ष 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 10 अगस्त, 2015 को सुबह साढ़े 10 बजे सौली खड्ड से नेला की तरफ जाती सड़क के पास पुलिस थाना सदर की टीम मौजूद थी तो उसी समय दोषी पैदल संपर्क मार्ग नेला की तरफ से राष्ट्रीय मार्ग मंडी से कुल्लू की तरफ आ रहे थे, जिन्होंने पूछने पर अपना नाम गोविंद ठाकुर पुत्र कुंदन सिंह निवासी शिलाई, जिला सिरमौर व अरुण कुमार पुत्र सदा राम शर्मा निवासी बरमाणा जिला बिलासपुर बताया। 

जब पुलिस ने गोविंद ठाकुर के बैग की तलाशी ली तो उसमें से 360 ग्राम चरस बरामद हुई। छानबीन के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था तथा उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी मंडी द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा के साथ 36000 रुपए जुर्माने की सजा प्रत्येक को सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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Content Writer

Vijay