1.18 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Friday, Dec 27, 2019 - 11:33 PM (IST)

मंडी (ब्यूरो): जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 फरवरी, 2016 को जांच अधिकारी बल्ह पुलिस धर्मेंद्र सिंह अपनी जब टीम के साथ नाकाबंदी के दौरान नागचला पर मौजूद थे तो सुबह करीब 10 बजे मंडी की तरफ से नेरचौक तरफ आई हरियाणा रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका।

पुलिस ने जांच के दौरान बस की सीट नंबर 35 पर बैठे एक व्यक्ति को 1.18 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज हुआ था। मामले की पड़ताल के बाद पुलिस द्वारा मामले का चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 8 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी द्वारा 1.18 किलोग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है, जिस पर अदालत ने आरोपी बलवीर सिंह पुत्र फतेह सिंह गांव द्रुण, डाकघर रोपा, तहसील पधर जिला मंडी को एनडीपीएस एक्ट के धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है।

Vijay