चरस के 6 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल कठोर कारावास की सजा

Tuesday, Jul 23, 2019 - 09:49 PM (IST)

मंडी (नीरज): चरस रखने के 6 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सभी आरोपियों को 1-1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी आर.के. शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि जिन 3 मामलों पर अदालत ने फैसला सुनाया है, उनमें 2 मामले सुंदरनगर के और एक बल्ह थाना में दर्ज हुआ था।

27 नवम्बर, 2015 को पकड़ी थी 3 किलो 650 ग्राम चरस

सुंदरनगर थाना के हैड कांस्टेबल टेक चंद और नंद लाल ने 27 नवम्बर, 2015 को 2 अलग-अलग मामलों में 3 किलो 650 ग्राम चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें जोगिंद्र कुमार पुत्र कांशी राम निवासी गाांव राईसारी, डाकघर धौगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लूू, इंद्र चन्द पुत्र परस राम निवसी गाांव सरोहा, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, तुलसी राम पुत्र विद्या सागर निवसी गांव पाशी, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू और प्रकाश कुमार पुत्र बली राम निवासी गाांव सरोह, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया था।

4 दिसम्बर, 2015 को पकड़ी थी 2 किलो 520 ग्राम चरस

वहीं 4 दिसम्बर, 2015 को बल्ह थाना के उपनिरीक्षक विकास कुमार ने नागचला में नाके के दौरान एक बस को जांच के लिए रोका तो उसमें सवार 2 लोगों से 2 किलो 520 ग्राम चरस बरामद की गई थी। आरोपी बली राम पुत्र स्व. सरण दास निवसी गांव जाणा अर्छंडी, तहसील सदर,  जिला कुल्लू और थरवण लाल पुत्र रेवत राम निवासी गांव सौर, डाकघर करशू, तहसील सदर, जिला कुल्लू के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था। इन सभी आरोपियों को अदालत ने 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में तीनों मामलों में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमों की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।

Vijay