बागवानों से धोखाधड़ी पड़ी महंगी, आढ़ती को एक साल कैद व 2.80 लाख का जुर्माना

Friday, Jul 05, 2019 - 11:34 PM (IST)

गोहर: न्यायिक मैजिस्ट्रेट गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी आढ़ती को 2 अलग-अलग मामलों में एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि आढ़ती तिलकराज निवासी गांव नगलाई डाकघर रूहमणी उपतहसील छत्तरी ने उनसे वर्ष 2017 में सेब खरीदे थे और भुगतान के लिए चैक दिए। बागवानों ने जब ये चैक बैंक में लगाए तो वे बाऊंस हो गए जिसके बाद बागवानों ने अधिवक्ता नरेश ठाकुर के माध्यम से गोहर कोर्ट में शिकायतें दर्ज करवाईं थीं।

जानकारी के अनुसार एक मामले में दोषी ने जुफरीगाड़ निवासी रणजीत सिंह से 1,15,180 रुपए के सेब खरीदे और चैक जारी कर दिया जो बाऊंस हो गया। इस मामले में अदालत ने दोषी को एक साल की साधारण कैद और 1.50 लाख रुपए का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में दोषी ने करगाणु निवासी सोहन लाल से 90 हजार रुपए के सेब खरीदे और भुगतान के लिए चैक जारी किया जोकि बाऊंस हो गया। इस मामले में अदालत ने दोषी को एक साल की साधारण कैद व 1.30 लाख रुपए का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोनों मामलों में अधिवक्ता रहे नरेश ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2017 से कई बागवानों से खरीदे गए सेब की फसल को लेकर आढ़तियों ने राशि की जगह बैंक के जाली चैक थमा दिए हैं जिस वजह से बागवानों को भारी आर्थिक हानि पहुंच रही है। अदालत से साबित हुए दोषी ने जाली चैकों की आड़ में लाखों रुपए के सेब खरीदे हैं और एवज में दिए गए करीब दर्जन से अधिक जाली चैक अदालत में विचाराधीन हैं।

Vijay