सामान खरीदने की एवज में जारी किए चैक हुए बाऊंस, कोर्ट ने दोषी दुकानदार को सुनाई ये सजा

Thursday, Dec 16, 2021 - 10:15 PM (IST)

सुंदरनगर (ब्यूरो): एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने नेरचौक के दुकानदार वीर बीज भंडार के मालिक को एक वर्ष के कारावास व 3 लाख 19 हजार रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि दुकान के मालिक ने शिकायतकर्ता केडी सीड हाऊस के मालिक अश्विनी सैनी से कृषि वस्तुएं खरीद कर भुगतान की एवज में चैक जारी किए लेकिन बैंक में ये बाऊंस हो गए थे। इसके बाद एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर दुकान के मालिक ने 2 बार 20-20 हजार रुपए का भुगतान करते हुए कहा कि वह बकाया राशि दे देगा लेकिन उसने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दुकानदार को दोषी पाया और एक साल की कैद और 3 लाख 19 हजार रुपए हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई।

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Content Writer

Vijay