चैक बाऊंस के आरोपी को 6 महीने कैद, देना होगा 1.10 लाख का जुर्माना

Thursday, Nov 22, 2018 - 07:31 PM (IST)

मंडी (नीरज): जिला अदालत मंडी में तैनात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान ने चैक बाऊंस के एक मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 6 महीने की कैद व 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। प्रकाश चंद पुत्र रेनू राम गांव भटवाड़ सध्याणी ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी कि उसे धन देव पुत्र गोबिंद राम मालिक शिवा ऑफ सेट कॉलेज रोड मंडी ने 12 जुलाई, 2013 को एक लाख रुपए का चैक जारी किया था जोकि बैंक में पैसा पर्याप्त न होने की टिप्पणी के साथ वापस आ गया। इस पर उसने कई बार इस बारे में धन देव को पैसा लौटाने को कहा लेकिन जब कामयाब नहीं हुआ तो उसने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से याचिका दायर कर दी।

जुर्माना न देने पर भुगतनी होगी एक माह की अतिरिक्त सजा

अदालत ने नेगोशिएबल एक्ट की धारा 138 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए धन देव को चैक बाऊंस का दोषी पाया और उसे 6 महीने की कैद की सजा सुनाई तथा साथ में एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी भरने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Vijay