Cheque Bounce मामले में कोर्ट का अहम फैसला, बाइज्जत बरी किया आरोपी

Friday, Apr 26, 2019 - 03:18 PM (IST)

सुंदरनगर (नितेश सैनी): सुंदरनगर न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 विवेक खनाल ने चैक बाऊंस के मामले में एक अहम फैसला देते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार सुुंदरनगर के पुराना बाजार निवासी शिकायतकर्ता राकेश महाजन ने राजेंद्र कुमार पुत्र रत्तन चंद निवासी शांति चौक, डाकघर रिवालसर, तहसील बल्ह जिला मंडी पर 3 लाख रुपए का चैक बाऊंस होने और पैसे न मिलने पर कोर्ट में मामला पेश किया था। मामले में आरोपी राजेंद्र कुमार की पैरवी कर रहे वकील विक्रांत सिंह ठाकुर ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपी पर कोर्ट में 3 लाख रुपए का चैक बाऊंस होने पर एन.आई. एक्ट की धारा 138 में मामला दर्ज करवाया था। न्यायालय में पैरवी के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने साक्ष्य पेश किए गए।

शिकायतकर्ता ने आरोपी पर डाला झूठा केस

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह माना कि शिकायतकर्ता राकेश महाजन ने आरोपी राजेंद्र कुमार पर झूठा केस डाला है। उन्होंने कहा कि मामले में गवाहों के अनुसार शिकायतकर्ता राकेश महाजन आरोपी राजेंद्र कुमार के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन सिद्ध नहीं कर पाया। केस में सारे सबूतों व गवाहों के बयान को ध्यान में रखकर ए.सी.जे.एम. सुंदरनगर विवेक खनाल ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया।

Vijay