नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को कठोर कारावास व जुर्माना

Thursday, Mar 28, 2024 - 11:01 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त, 2022 को पीड़िता के पिता और भाई ने पीड़िता (13 वर्ष) के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 14 अगस्त, 2022 को सायं करीब 5.15 बजे पीड़िता राशन लेने गई थी। पीड़िता ने सायं करीब 5.27 बजे अपने पिता को फोन के जरिये सूचित किया कि जब वह राशन लेकर लौट रही थी तो रास्ते में एकांत जगह पर दोषी निवासी करसोग ने उसके साथ छेड़छाड़ की और वहां से भाग गया। पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया था। 

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान थे। उक्त मामले में सरकार से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसी के साथ जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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Content Writer

Vijay