नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Thursday, Apr 04, 2024 - 05:19 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 17 फरवरी, 2022 को मुख्य आरक्षी राज कुमार हाजिर थाना आया और अपने साथ पीड़िता की माता के बयान पर मामला पंजीकृत किया कि वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के गांव भौर में ईंट के भट्ठे पर काम करते हैं।

पीड़िता की माता ने अपनी शिकायत पत्र में यह बयान दिया कि 16 फरवरी, 2022 को शाम करीब 4.30 बजे उसकी 6 वर्षीय बेटी (पीड़िता) रोती हुई उसके पास आई और भट्ठे के ढारे में रह रहे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की बात बताई। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 6 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,00,000 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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Content Writer

Vijay