Solan: सोलन में पर्यटन गतिविधियों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, जानें कब तक लागू रहेंगे आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Aug 28, 2024 - 06:45 PM (IST)

सोलन (ब्यूरो): जिला सोलन की अश्वनी खड्ड और गिरी नदी के किनारे तथा सोलन तहसील के सेर बनेड़ा गांव में गिरी पुल के समीप शनि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सभी अनधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों पर आगामी 2 महीनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के तहत सोलन जिले की अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और इन क्षेत्रों में पिकनिक मनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी-नालों के किनारे जाना खतरनाक हो सकता है, जिससे बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। अचानक जलस्तर में वृद्धि से आमजन के जीवन को खतरा हो सकता है।

आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस और जिला पर्यटन अधिकारी सक्रिय समन्वय स्थापित करेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Related News