Breaking : हिमाचल में 23 मार्च के बाद मेलों व लंगर लगाने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

Friday, Mar 19, 2021 - 09:02 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों व लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते लिया है। वहीं अन्य समारोहों में 50 प्रतिशत की कैपेसिटी निर्धारित की गई है। इसके अलावा नो मास्क नो सर्विस की भी सख्ती से पालना की जाएगी। यानि आप अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको न तो बस में बिठाया जाएगा, न दुकान से सामान मिलेगा और नहीं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

बैठक में वन विभाग में वन रक्षकों के 190 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। यह पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा द्रंग चुनाव क्षेत्र के टिक्कन में पुलिस चौकी खोलने का मंजूरी दी गई है। जिला सिरमौर  में पुलिस थाना कालाअंब के अधीन माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर में नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी मिली है। जिला मंडी के धनोटू में स्थित पुलिस सहायता कक्ष का दर्जा बढ़ाकर पुलिस थाना किए जाने को मंजूरी मिली है। बीड़ तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी मिली है। मानपुरा में पुलिस स्टेशन व बद्दी वर्धमान में सिटी चौकी खोलने की भी मंजूरी मिली है।

बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी चर्चा हुई, साथ ही फैसला लिया कि कल हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम जयराम ठाकुर जिला के सभी डीसी से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से बैठक कर चर्चा करेंगे। इसके बाद कोरोना पर कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में लॉकडाऊन व कर्फ्यू लगाने को लेकर फिलहाल बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं स्कूल व कॉलेजों को लेकर भी बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है।

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Vijay