पूर्व विधायक चैतन्य और आशीष शर्मा द्वारा दायर मानहानि से जुड़े दीवानी मुकद्दमे में सीएम सुक्खू को नोटिस जारी
punjabkesari.in Wednesday, Jun 12, 2024 - 07:19 PM (IST)
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर मानहानि से जुड़े दीवानी मुकद्दमे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। प्रार्थियों ने 2 अलग-अलग मामलों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करने से रोकने की मांग हेतु अंतरिम राहत संबंधी आवेदन भी दायर किए हैं। 17 मई को इन आवेदनों पर पहले भी हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया था। नोटिस की तामील की सूचना प्राप्त न होने के कारण हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने प्रार्थियों को नोटिस की तामील करवाने हेतु एक सप्ताह के भीतर जरूरी कदम उठाने के आदेश भी जारी किए। पूर्व विधायकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला।
कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे उनकी मानहानि हुई है। प्रार्थियों के अनुसार सुक्खू ने उन पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की हैं। दलील है कि उन पर करोड़ों में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई परंतु एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री के बयान बाकायदा अखबार और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रकाशित और प्रसारित हुए हैं। इससे इन पूर्व विधायकों के अनुसार उनकी छवि, प्रतिष्ठा और मान की हानि हुई है। इसकी भरपाई के लिए प्रार्थियों ने मुख्यमंत्री पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की मानहानि के 2 अलग-अलग दावे किए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अभी तक 6 पूर्व विधायकों और 2 विधायकों ने मानहानि को लेकर दीवानी मुकद्दमे दायर किए हैं। मानहानि का दावा करने वालों में विधायक सुधीर शर्मा व इंद्रदत्त लखनपाल सहित पूर्व विधायक रवि ठाकुर, राजिंदर सिंह राणा, दविंदर सिंह भुट्टो, होशियार सिंह, चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा शामिल हैं। इन सभी मामलों में प्रतिवादी सुक्खू पर कोर्ट से जारी नोटिसों की तामील नहीं हो पाई है।
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