चैक बाऊंस मामले में दोषी को 2 माह की कैद, देना होगा 90 हजार रुपए हर्जाना

Thursday, Jan 11, 2024 - 09:00 PM (IST)

मंडी (रजनीश): जेएमएफसी कोर्ट नंबर-3 टीना मल्होत्रा की अदालत ने तकरीबन 2 वर्ष पुराने चैक बाऊंस मामले में आरोपी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दोषी को 2 माह का कारावास भुगतना होगा और शिकायतकर्त्ता सीडी सोसायटी लिमिटेड को 90 हजार रुपए हर्जाना देना होगा। शिकायतकर्त्ता सीडी को-ऑप्रेटिव क्रैडिट सोसायटी लिमिटेड ब्रांच ऑफिस मंडी के ब्रांच मैनेजर शंभु शर्मा ने अधिवक्ता आशीष शर्मा द्वारा दोषी प्यारे लाल निवासी गांव मथनौल, डाकघर टांडू, तहसील सदर व जिला मंडी के खिलाफ चैक बाऊंस होने पर मुकद्दमा दर्ज करवाया था। शिकायतकर्त्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया कि दोषी प्यारे लाल ने लोन के भुगतान के लिए अपने यूको बैंक के खाते का एक चैक दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो पता चला कि आरोपी प्यारे लाल का खाता बंद हो चुका है, जिसके चलते चैक कैश नहीं हो पाया था।
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Content Writer

Vijay