चैक बाऊंस मामले में दोषी को 1 साल की कैद, देना होगा इतना हर्जाना

Thursday, Jun 27, 2019 - 04:37 PM (IST)

सुंदरनगर (नितेश सैनी): न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुमार की अदालत ने एक चैक बाऊंस मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कारावास के साथ-साथ हर्जाने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 1 वर्ष का कारावास व शिकायतकर्ता को 2.94 लाख रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता बैंक हिमाचल ग्रामीण बैंक ब्रांच महादेव, तहसील सुंदरनगर, जिला मंंडी ने ब्रांच मैनेजर के माध्यम से अधिवक्ता पंडित अरुण प्रकाश आर्य द्वारा दोषी सुरेश कुमार पुत्र मदनलाल, निवासी डडौर, डाकघर ढाबन, तहसील बल्ह जिला मंंडी के खिलाफ चैक बाऊंस होने पर अदालत में एन.आई. एक्ट, 1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।

दोषी के खाते में पैसे न होने से बाऊंस हो गया था चैक

जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता बैंक के अधिवक्ता पंडित अरुण प्रकाश आर्य ने बताया कि दोषी सुरेश कुमार ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया था। उसने लोन के भुगतान के लिए 1.47 लाख रुपए का चैकबैंक को दिया था जोकि खाते में पैसे न होने की वजह से बाऊंस हो गया था और वह बकाया लोन की राशि वापस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अनीश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 1 वर्ष का कारावास व 2.94 लाख रुपए हर्जाना शिकायतकर्ता बैंक को देने की सजा सुनाई है।

 

Vijay