Kotkhai rape-murder : चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने पूर्व आईजी जैदी की जमानत याचिका खारिज की

Saturday, May 02, 2020 - 04:53 PM (IST)

चंडीगढ़/शिमला : हिमाचल प्रदेश के चर्चित कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ केस में चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी पूर्व आईजी जहुर हैदर जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जैदी ने एक साथ सीबीआई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट में 4 मई को सुनवाई होगी। जैदी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दे 60 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। जैदी की याचिका पर सीबीआई को 1 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 

बता दें कि जैदी ने अपनी याचिका में कहा था कि एक तो वो पहले ही हाईपरटेंशन का मरीज है। अब कोवीड-19 की महामारी चल रही है। उसे डर है कि वह उससे संक्रमित हो सकता है। ऐसे में उसके स्वास्थ्य को देखते हुए 60 दिनों की अंतरिम जमानत दी जाए। चार जुलाई 2017 को कोटखाई के एक स्कूल की छात्रा लापता हो गई थी। दो दिन बाद दादी जंगल से छात्रा का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। इसमें पुलिस ने पांच आरोपी गिरफ्तार किए थे। इनमें एक सूरज भी था। 18 जुलाई को कोटखाई थाने के लॉकअप में पुलिस कस्टडी में टॉर्चर की वजह से सूरज की जान चली गई थी। इस पर सीबीआई ने जैदी समेत नौ पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था। आईजी जैदी, के अलावा शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठयोग डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिद्र सिंह, एएसआइ दीपचंद, हेड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रफी अली और कांस्टेबल रंजीत को गिरफ्तार किया गया था। शिमला में वकील न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।
 

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prashant sharma